एफएनएन ब्यूरो, रामपुर-उ.प्र.। एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर द्वारा पूर्व सांसद/फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के दूसरे मामले में भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। बुधवार को कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया तो जया प्रदा भी वहीं मौजूद थीं।
पूर्व सांसद जया प्रदा के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार थाने में दर्ज हुआ था। उन पर आरोप था कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन अभियोजन पक्ष कथित तौर पर कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। लिहाज साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने जया प्रदा को बड़ी राहत देते हुए उन्हें आरोपमुक्त (बरी) कर दिया है।
इससे पहले एक और आचार संहिता उल्लंघन केस में भी जया प्रदा दोषमुक्त सिद्ध हो चुकी हैं। कैमरी थाने में वर्ष 2019 में ही सपा नेता आजम खां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में भी उन पर प्राथमिकी दर्ज हुई था। इस केस में भी कोर्ट ने गवाहों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। अब चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दूसरे मामले में भी जया प्रदा को अदालत से दोषमुक्त घोषित कर देने पर बड़ी राहत मिल गई है।