एफ़एनएन, देहरादून : अगर आपके पास कोई भी वाहन है तो सावधान हो जायें। जल्दी से जल्दी अपने वाहन की आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक करा लें। अन्यथा भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है।
परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि नए वाहनों का पंजीकरण कराने में तो मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है ही लेकिन पुराने वाहनों के बहुत से पंजीकरण ऐसे हैं, जिनमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या मोबाइल नंबर बदल चुका है। ऐसे में वाहन पोर्टल के माध्यम से अपने पुराने वाहन की आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक कर लें। उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि वाहनों से जुड़ी हर जानकारी वाहन स्वामी के मोबाइल पर उपलब्ध हो सके। इसमें वाहनों के चालान भी शामिल हैं। सिंह ने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट करने से संबंधित निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वाहन स्वामियों को समय रहते अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने होंगे। विदित हो कि केंद्र सरकार के स्तर पर कवायद चल रही है कि भविष्य में एक वाहन का चालान कार्रवाई के लिए मात्र 90 दिन तक ही आरटीओ के पास रहेगा। 90 दिन बाद वह चालान कोर्ट में चला जाएगा। अभी तक ये चालान छह से आठ महीने तक आरटीओ कार्यालय में लंबित रहते हैं। वहीं, बहुत से वाहन स्वामी तो चालान कटने के बाद चालान भुगतने भी नहीं आते हैं। अगर यह नियम लागू हो गया तो 3 महीने के भीतर चालान पर कार्रवाई करनी होगी। और यह तभी संभव होगा, जबकि चालान कटने के साथ ही वाहन स्वामी को इसकी जानकारी मोबाइल पर तुरंत मिल जाए।