एफएनएन, देहरादून :  राज्य विश्वविद्यालयों में अब कुलपति के रिक्त पद पर विश्वविद्यालय परिसर के अतिरिक्त निकटवर्ती महाविद्यालयों के वरिष्ठ प्रोफेसर को भी कार्यभार सौंपा जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने बुधवार को यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

राज्य विश्वविद्यालय में कुलपति का पद रिक्त होने की स्थिति में अभी विश्वविद्यालय परिसर के ही वरिष्ठ प्रोफेसर को कार्यभार सौंपने की व्यवस्था रही है। शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक संगठनों की ओर से निकटवर्ती महाविद्यालयों के वरिष्ठ प्रोफेसर को कुलपति का कार्यभार सौंपने की मांग लंबे समय से की जाती रही है।
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यह मांग अब पूरी की गई है। मंत्रिमंडल ने निकटवर्ती महाविद्यालयों के वरिष्ठ प्रोफेसर को भी कुलपति का कार्यभार सौंपने के निर्णय को हरी झंडी दिखा दी।

मंत्रिमंडल ने एमएसएमई नीति के अंतर्गत स्टांप में दी जाने वाली छूट की व्यवस्था में संशोधन किया है। एमएसएमई नीति में पंजीकरण कराने वाले उद्यमियों को अब कृषि व अकृषि भूमि की खरीद पर स्टांप में 50 प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था है। मंत्रिमंडल ने तय किया कि अब स्टांप में यह छूट रजिस्ट्री के समय नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्री कराने के दौरान उद्यमियों को पूरा स्टांप शुल्क देना होगा। इसमें से 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति उद्योग विभाग की ओर से की जाएगी।

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मंत्रिमंडल ने ऊर्जा विभाग के वर्ष 2022 के लेखा विवरण विधानसभा के पटल पर रखने को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल के समक्ष डिप्लोमा इंजीनियर्स को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत नान फंक्शनल वेतनमान देने के आदेश को भी रखा गया। मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृत किया।