एफएनएन, बरेली : किशोरी को बहलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी आंवला के ग्राम रेवती निवासी अफजल परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बिथरी चैनपुर में तहरीर देकर बताया कि 24 सितंबर 2020 को दोपहर लगभग 12 बजे उसकी नाबालिग पुत्री को अफजल भगा ले गया। विवेचना में तथ्य सामने आया कि अभियुक्त ने षड़यंत्र रचकर पीड़िता को बंधक बनाकर जबरदस्ती बीयर पिलाकर नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया।