Monday, December 23, 2024
03
20x12krishanhospitalrudrapur
previous arrow
next arrow
Shadow
Homeराज्यउत्तराखंडबालक से कुकर्म के आरोपी को कठोर कारावास और जुर्माना

बालक से कुकर्म के आरोपी को कठोर कारावास और जुर्माना

एफएनएन,रुद्रपुर : आठ वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी एक वृद्ध को न्यायाधीश श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान ने दस वर्ष के कठोर कारावास और 50, हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माने की धनराशिमें से 90%धनराशि पीड़ित बालक को मिलेगी।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया है कि ग्राम गोपीपूरा साधा काशीपुर निवासी 69 वर्षीय इंदरसिंह पुत्र झामु सिहं के विरुद्ध एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी की 9 मार्च 2019 की दोपहर क़रीब 2 बजे उसका आठ वर्षीय पुत्र पड़ोस की दुकान से सामान लेने गया था कि उसने बेटे को बहलाया फुसलाया और अपने घर ले गया। वहाँ पर उसने बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो बच्चा चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोस की एक महिला वहाँ आ गई और बच्चे को बचाया। पुलिस ने पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इंदर सिंह के ख़िलाफ़ विभिन्न धाराओं में मुक़दमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी ।

तथा 11 मार्च 2019 को बच्चे का सरकारी चिकित्सालय में मेडिकल करवाया गया जिसके बाद अब 12 मार्च 2019 को अभियुक्त को इंदर सिंह को विवेचना अधिकारी ने प्रताप पुर क्षेत्र से गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया । अभियुक्त के ख़िलाफ़ पॉक्सो न्यायालय में मुक़दमा चला । जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता द्वारा आठ गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया गया ।जिसके बाद आज न्यायाधीश श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान द्वारा खोली कोर्ट में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त इंदर सिंह को धारा 377/511 में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हज़ार रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत पाँच वर्ष के कठोर कारावास व 20, हज़ार रुपया जुर्माना तथा धारा 363 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास व दस हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि में से 90प्रतिशत धनराशि पीड़ित बालक को मिलेगी।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments