Monday, December 23, 2024
03
20x12krishanhospitalrudrapur
previous arrow
next arrow
Shadow
Homeराज्यउत्तराखंडउत्तराखंड : होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की सूची पर हाईकोर्ट की रोक

उत्तराखंड : होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की सूची पर हाईकोर्ट की रोक

एफएनएन, नैनीताल : नैनीताल हाईकोर्ट ने वर्ष 2017-18 की होमगार्ड भर्ती में जारी सूची पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही सरकार और कमांडेंट जनरल होमगार्ड को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि दोषियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोर्ट ने तत्कालीन कंपनी कमांडेंट होमगार्ड राकेश कुमार और हरिद्वार के जिला कमांडेंट होमगार्ड को भी नोटिस जारी किया है।

हरिद्वार निवासी योगेंद्र सैनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि होमगार्ड भर्ती में करीब डेढ़ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। आरोप लगाया कि कंपनी कमांडेंट और जिला कमांडेंट ने मोटी रकम लेकर कई अयोग्य अभ्यर्थियों की भर्ती की। योग्य अभ्यर्थियों को वंचित किया गया। एसएसपी, नागरिक सुरक्षा मुख्यालय देहरादून, उच्च अधिकारियों सहित राज्यपाल से इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।  इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 सितंबर को होगी।

  • सूचना के अधिकार के तहत भी मांगी थी जानकारी

याचिका में कहा गया कि सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए दस्तावेजों में पुष्टि हुई है कि तत्कालीन जिला कमांडेंट गौतम कुमार के खाते में सुखदेव हरिद्वार की ओर से एक लाख रुपये, नीरज चौधरी श्रीनगर गढ़वाल की ओर से दो लाख रुपये, और अन्य सात लोगों की ओर से चार लाख 31 हजार रुपये डाले गए हैं। इस भर्ती घोटाले में तत्कालीन कंपनी कमांडेंट राकेश कुमार का शामिल होना भी बताया गया है।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments