एफएनएन, देहरादून : राज्य विश्वविद्यालयों में अब कुलपति के रिक्त पद पर विश्वविद्यालय परिसर के अतिरिक्त निकटवर्ती महाविद्यालयों के वरिष्ठ प्रोफेसर को भी कार्यभार सौंपा जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने बुधवार को यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने एमएसएमई नीति के अंतर्गत स्टांप में दी जाने वाली छूट की व्यवस्था में संशोधन किया है। एमएसएमई नीति में पंजीकरण कराने वाले उद्यमियों को अब कृषि व अकृषि भूमि की खरीद पर स्टांप में 50 प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था है। मंत्रिमंडल ने तय किया कि अब स्टांप में यह छूट रजिस्ट्री के समय नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्री कराने के दौरान उद्यमियों को पूरा स्टांप शुल्क देना होगा। इसमें से 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति उद्योग विभाग की ओर से की जाएगी।
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