एफएनएन, हल्द्वानी: उत्तराखंड में हल्द्वानी के नया बाजार में हुए अग्निकांड में जिलाधिकारी नैनीताल ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल, बीते रविवार को हल्द्वानी के बाजार में हुए अग्निकांड में 4 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। इस घटना से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के निर्देश दिए है।
प्राप्त सूचना के मुताबिक सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने जल संस्थान और अग्निशमन विभाग को नोटिस भेज कर जवाब तलब भी किया है। इसके तत्काल बाद जिलाधिकारी ने पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि उनके द्वारा आम सूचना जारी कर दी गई है कि अग्निकांड के संबंध में कोई भी व्यक्ति साक्ष्य सूचना देना चाहता है तो वह 10 दिन के भीतर लिखित रूप से उपलब्ध करा सकता है। अग्निकांड पर सिटी मजिस्ट्रेट ने 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा है।
इन 5 बिंदुओं पर मांगा जवाब
.सिटी मजिस्ट्रेट ने पूछा कि अग्निकांड की सूचना आपके कन्ट्रोल रूम को कितने बजे प्राप्त हुई?
.सूचना प्राप्त होने पर आपकी टीम एवं अग्निशमन वाहन घटनास्थल हेतु कितने बजे रवाना हुई ?
.आपके कन्ट्रोल रुम अथवा आपके किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किस दूरभाष नम्बर से जल संस्थान के किस अधिकारी/कर्मचारी के किस दूरभाष नम्बर पर नजदीकी फायर हाइड्रेंट को क्रियाशील करने हेतु कितने बजे सूचित किया गया ?
.जल निगम अथवा जल संस्थान द्वारा आसपास में संचालित ट्यूबवलों जिनमें फायर हाइड्रेंट स्थापित है उनके अधिकारियों/कर्मचारियों को पानी की आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल संवालित करने हेतु किस दूरभाष नम्बर द्वारा कितने बजे किस नम्बर पर सूचना दी गयी ?
.इसके अतिरिक्त आपके कन्ट्रोल रुम द्वारा किन अधिकारियों को अग्निकांड की सूचना दी गई ?