
एफएनएन, दिल्ली : सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर हालात बदतर हो जाते हैं। कुछ दिनों के लिए तो दिल्ली-एनसीआर गैस चैंबर में तब्दील हो जाता है। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार की ओर से इस साल भी विंटर प्लान बनाया गया है। इसके तहत दिल्ली में पटाखों पर लगा प्रतिबंध आगामी 1 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
- वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने पटाखों पर लगा बैन बढ़ाया
दरअसल, सर्दियों के दौरान संभावित वायु प्रदूषण के मद्देनजर आगामी एक अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो रहा है। इसके साथ ही एतहितायत के तौर पर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बड़ा और प्रभावी कदम उठाया है।
- ऑनलाइन बिक्री / डिलीवरी पर भी रहेगा प्रतिबंध
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री / डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। कुल मिलाकर प्रतिबंध बढ़ाया गया है, जो पहले से ही प्रभावी है।
- दिल्ली सरकार लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए बढ़ाया प्रतिबंध
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अनुसार, दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।
प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (Delhi Pollution Control Committee) और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। इससे पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध को ठीक तरीके से लागू कराया जा सके।
- इन पटाखों पर लगा प्रतिबंध
मिली जानकारी के मुताबिक, लड़ियों और सांप की टिकिया पर भी रोक प्रभावी रहेगी। इसके साथ-साथ आर्सेनिक, लिथियम, लेड, मरकरी, बेरियम और एल्युमिनियम वाले पटाखे भी दिल्ली में प्रतिबंधित रहेंगे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ सालों से पटाखों के निर्माण और फोड़ने दोनों पर प्रतिबंध है। यहां तक की दिवाली पर भी पटाखों के फोड़ने पर प्रतिबंध है।