
एफएनएन, चंपावत : जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एक कनिष्ठ सहायक के शराब के नशे में पाए जाने के बाद उन पर कड़ा एक्शन हुआ है. कनिष्क सहायक के शराब के नशे में पाए जाने पर जिला पंचायत राज अधिकारी भूपेंद्र आर्य ने कनिष्ट सहायक पर सरकारी सेवक आचरण नियमावली के उल्लंघन पर निलंबन की कार्रवाई की है. इसके साथ ही कार्यालय के सभी कार्मिकों को सरकारी सेवा आचरण नियमावली के तहत आचरण रखने के निर्देश भी जारी किए हैं.

उत्तराखंड में इन दिनों सरकारी कार्मिकों पर आचरण नियमावली अल्लंघन, लापरवाही और भ्रष्टाचार मामले में कड़े एक्शन हो रहे हैं. ताजे मामले में चंपावत जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में शराब के नशे में पाए गए कनिष्ट सहायक पर कड़ा एक्शन हुआ है. जिला पंचायत राज अधिकारी भूपेंद्र आर्य द्वारा कार्यालय में ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में मिले कनिष्ट सहायक को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही कनिष्ट सहायक
निलंबन अवधि के दौरान मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय चंपावत से संबद्ध किया गया है. मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी चंपावत भूपेंद्र आर्य ने बताया कि उनके कार्यालय में शराब के नशे में कनिष्ट सहायक के पाए जाने पर स्थानीय पुलिस को सूचित कर कार्मिक का मेडिकल कराया गया. जिसमें जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर गौरांग जोशी द्वारा जांच उपरांत कनिष्ट सहायक के नशे में होने की पुष्टि की. वहीं पुलिस द्वारा भी नशे में पाए गए कार्मिक पर पुलिस अधिनियम धारा 81 के तहत 500 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई.
इसके अलावा कार्यालय के सभी कार्मिकों को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि ड्यूटी के दौरान सरकारी सेवा आचरण नियमावली का सभी कार्मिक पालन करेंगे. नियमों के उल्लंघन करने व गलत आचरण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला पंचायत राज अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार निलंबित किए गए कनिष्ट सहायक पहले भी शराब के नशे में मिलने के कारण निलंबित हो चुका है. बीते जनवरी माह में ही पूर्व जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उसे बहाल किया गया था.
