
एफएनएन, नई दिल्ली: इंडिगो के अनुरोध पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए एयरलाइंस को 24 घंटे की मोहलत दे दी है. इंडिगो को आज शाम छह बजे तक हर हाल में कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करना होगा. डीजीसीए ने अपने नोटिस में साफ कहा है कि एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को दी जाने वाली सेवा में कमी पायी गई. इसके लिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के अकाउंटेबल मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल रुकावटों और नियमों का पालन न करने पर 6 दिसंबर को जारी शो कॉज नोटिस पर अपना जवाब देने के लिए एक बार के लिए 24 घंटे का एक्सटेंशन दिया है.
आधिकारिक बयान के मुताबिक इंडिगो के दो अधिकारियों ने 7 दिसंबर को एक रिक्वेस्ट में और समय मांगा था. इसमें एयरलाइन के देश भर में ऑपरेशन के स्केल से जुड़ी ऑपरेशनल दिक्कतों और कई ऐसे कारणों का जिक्र किया गया था जिनसे कई एयरपोर्ट पर दिक्कतें हुई. रिक्वेस्ट को रिव्यू करने के बाद डीजीसीए ने डेडलाइन को सिर्फ 8 दिसंबर को 1800 बजे तक बढ़ाया और यह साफ कर दिया कि इसे और बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
रेगुलेटर ने चेतावनी दी कि अगर बढ़ाई गई टाइमलाइन के अंदर पूरा और डिटेल जवाब नहीं दिया गया तो रेगुलेटर मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर एकतरफा कार्रवाई करेगा. डीजीसीए ने कहा कि वह स्थिति पर नजर रख रहा है और पैसेंजर सुरक्षा, रेगुलेटरी नियमों का पालन और नॉर्मल ऑपरेशन को फिर से शुरू करने पर ध्यान दे रहा है.
इससे पहले इंडिगो ने पुष्टि की कि उसे 6 दिसंबर को जारी किया गया शो कॉज नोटिस मिला था, क्योंकि देश भर में उसके फ्लाइट नेटवर्क पर बड़ी रुकावटों का असर पड़ा था. एयरलाइन ने जवाब देने के लिए और समय मांगा. रेगुलेटर को लिखे एक पत्र में इंडिगो के अकाउंटेबल मैनेजर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इसिड्रे पोर्केरास ओरिया ने लिखा, ‘हम आपके ऑफिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया हमें जवाब देने के लिए कम से कम कल (यानी 08.12.2025) शाम 6 बजे तक का समय दें, या जैसा सही लगे, वैसा कोई और समय दें.’
डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को नोटिस जारी किया, क्योंकि बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन और देरी से पूरे भारत में यात्रियों में हाहाकार मच गया था. रेगुलेटर ने कहा कि एयरलाइन ने ‘प्लानिंग, ओवरसाइट और रिसोर्स मैनेजमेंट में बड़ी चूक’ दिखाई, जिससे सर्विस में गंभीर रुकावट आई.
अपने नोटिस में एविएशन रेगुलेटर ने कहा कि रुकावट का मुख्य कारण इंडिगो का नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के तहत बदले हुए स्टाफिंग, ड्यूटी-टाइम और रोस्टरिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए ‘काफी इंतजामट’ न कर पाना था.
डीजीसीए ने कहा कि ये मामले पहली नजर में एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 (रूल 42A) और क्रू ड्यूटी के घंटे, फ़्लाइट टाइम लिमिट और तय आराम के समय से जुड़ी सिविल एविएशन जरूरतों का पालन न करने के हैं. रेगुलेटर ने यात्रियों की सुविधा में कमियों की ओर भी इशारा किया और कहा कि इंडिगो ने कैंसिलेशन, देरी या बोर्डिंग से मना किए जाने से प्रभावित यात्रियों को जरूरी सुविधाएं या जानकारी नहीं दी, जो पैसेंजर के अधिकारों के नियमों का उल्लंघन है.
सीईओ को जवाब देने का निर्देश देते हुए, रेगुलेटर ने कहा, ‘आपको यह नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर कारण बताने का निर्देश दिया जाता है कि ऊपर बताए गए उल्लंघनों के लिए एयरक्राफ्ट रूल्स और सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के संबंधित प्रोविजन के तहत आपके खिलाफ उचित एनफोर्समेंट एक्शन क्यों न शुरू किया जाए.’ डीजीसीए ने आगे कहा कि अगर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वह मामले पर एकतरफा फैसला कर सकता है.
प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए इंडिगो ने सभी कैंसिल बुकिंग के लिए ऑटोमैटिक रिफंड और 5 से 15 दिसंबर के बीच यात्रा के लिए कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग चार्ज पर पूरी छूट देने की घोषणा की है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को रविवार, 7 दिसंबर को रात 8:00 बजे तक सभी पेंडिंग रिफंड क्लियर करने का भी निर्देश दिया था.
रविवार को भी दिक्कतें जारी रहीं, इंडिगो की कम से कम 400 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई. एयरलाइन ने कहा कि उसे 10 दिसंबर तक अपने नेटवर्क को स्टेबल करने की उम्मीद है. सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा कि इंडिगो दिक्कतों से उबर रही है और नए एफडीटीएल नियमों के असर को एडजस्ट करते हुए लगभग 1,650 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का प्लान बना रही है. हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली समेत बड़े एयरपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा कैंसिलेशन हुई क्योंकि देश भर में हजारों पैसेंजर्स पर असर पड़ा.





