
एफएनएन, नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलडीए, एमडीडीए और एचआरडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दिलाए जाने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्यय की खण्डपीठ ने इन तीनों एजेंसियों को नोटिस जारी कर इस मामले में 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद नियत की है.
मामले के अनुसार एलडीए, एमडीडीए और एचआरडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर की थी. इस याचिका एलडीए, एमडीडीए और एचआरडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा उन्हें सरकार पेंशन नहीं दे रही है, जबकि वर्ष 2012 में एलडीए, एमडीडीए और एचआरडीए ने सरकार को पत्र भेजकर कहा था कि इनको पेंशन दे दी जाये. जिस पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि तीनो एजेंसियों के पास इन कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए फंड भी मौजूद है.
सरकार को इसमें खर्च नहीं करना है, लेकिन किस तरह दिया जाएगा उसे सरकार हरी झंडी नहीं दे रही है. एलडीए, एमडीडीए और एचआरडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा अर्बन प्लानिंग और डेवलोपमेन्ट एक्ट 1973 की धारा 24 में भी स्पष्ट लिखा है कि फंड की व्यवस्था एजेंसियां करेंगी, लेकिन किस तरह दिया जाएगा उस पर निर्णय सरकार लेगी. इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011 मे नियमावली बना दी थी. वहां के कर्मचारियों को उसी के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है.

