

एफएनएन, दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर कथित तौर पर आचार संहिता उल्लंघन से संबंधी एक याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में पीएम मोदी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी।
कोर्ट में ईसीआई की ओर से पेश हुए वकील सिद्धांत कुमार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के आवेदन चुनाव आयोग को हर दिन मिल रहे हैं। इन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है।