एफएनएन , हरिद्वार : धर्मनगरी हरिद्वार में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक सौतेले पिता पर अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी की हरकतों से परेशान होकर किशोरी घर छोड़कर हिमाचल प्रदेश में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के पास चली गई थी। हैरानी की बात यह है कि किशोरी के लापता होने के बाद उसके सौतेले पिता ने ही पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद करने के बाद उसके बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
सौतेले पिता ने दर्ज कराया था अपहरण का मुकदमा
जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने ज्वालापुर कोतवाली पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति अगवा कर ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने संभावित स्थानों पर तलाश और जांच शुरू की। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि किशोरी हिमाचल प्रदेश में अपनी बड़ी बहन के घर पर मौजूद है।
हिमाचल प्रदेश में बड़ी बहन के घर से मिली किशोरी
जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम हिमाचल प्रदेश पहुंची और किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने किशोरी से पूछताछ की, जिसमें उसने अपने साथ हुए कथित शारीरिक शोषण की आपबीती बताई।
किशोरी के मुताबिक, उसके जैविक पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद से ही उसका सौतेला पिता कथित तौर पर उसके साथ गलत हरकतें और दुष्कर्म करता आ रहा था। लगातार शारीरिक शोषण से परेशान होकर उसने घर छोड़ने का फैसला किया और बिना किसी को बताए अपनी बड़ी बहन के पास हिमाचल प्रदेश चली गई।
किशोरी के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी
ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह के मुताबिक, किशोरी के लापता होने पर उसके सौतेले पिता की ओर से ही अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान किशोरी को बरामद किया। पूछताछ में उसने सौतेले पिता पर शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए।
पुलिस ने किशोरी के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1), 5(m), 5(n) और 6 की बढ़ोतरी की गई है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।








