एफएनएन, नई दिल्ली : दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बसी 48 हजार झुग्गियों में रहने वालो के लिए यह राहत भरी खबर है। फिलहाल इन झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा। रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 4 सप्ताह बाद इस पर सुनवाई करेगा। केंद्र ने उच्चतम न्यायलय को सूचित किया कि फिलहाल दिल्ली में रेलवे लाइनों के साथ 48 हजार झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि रेलवे, शहरी विकास और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर समाधान निकालेंगे और तब तक झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा।
बताते चलें कि 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी-झोंपड़ियों (Slums) को हटाने का आदेश दिया था. साथ ही निर्देश दिया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने यह आदेश एम सी मेहता मामले में पारित किया था।
दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बसी 48 हजार झुग्गियों नही हटेंगी
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