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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- दोषी हो तब भी आप नहीं गिरा सकते उसका घर

एफएनएन ब्यूरो, नई दिल्ली। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबाह कर सकता है, क्योंकि वह आरोपी है?