Thursday, February 12, 2026
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भाई-भाभी और दो मासूमों के हत्यारे को मौत की सजा, 50 हजार जुर्माना

हत्यारोपी महिला समेत दो साक्ष्यों के अभाव मेें बरी

एफएनएन, बांदा: एडीजे कोर्ट ने एक दंपती और उनके दो बच्चों की हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 31 जनवरी, 2018 को तड़के करीब पांच बजे शहर कोतवाली क्षेत्र में कारोबारी महादेव यादव (40), उसकी पत्नी चुन्नी (35) और दो बेटों पवन (10) एवं राजकुमार (आठ) की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। मुकदमे में दोषी पाए गए महादेव के रिश्ते के भाई अमित उर्फ गोलू यादव को शुक्रवार को  एडीजे ने मौत की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हालांकि अमित की मां देवा और उसके मामा देवीदीन उर्फ भगवानदीन को साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। एडीजीसी आशुतोष मिश्रा ने बताया, घटना के समय महादेव और चुन्नी अपने घर में अपने बेटों पवन, राजकुमार और बेटी नैंसी (नौ) के साथ सो रहे थे। तभी करीब पांच बजे तड़के अमित उर्फ गोलू दीवार फांदकर उनके घर में घुसा और दंपती और उनके दो बेटों पवन एवं राजकुमार की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। बेटी नैंसी ने छिपकर अपनी जान बचा ली थी। वही अदालत में घटना की चश्मदीद गवाह रही।

इस मामले में नैंसी सहित कुल छह गवाह अदालत में पेश किए गए थे। पुलिस ने हत्या के छठे दिन अमित उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तभी से वह जेल में है। अमित को शक था कि महादेव के उसके परिवार की एक महिला के साथ अवैध संबंध थे। इसीलिए उसने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे डाला। अमित और महादेव के बीच कुछ दिन पूर्व इसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था।

 

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